M.P police is all set to revolutionize police emergency service (DIAL 100) by use of GPS equipped 1000 vehicles. Citizens in M.P dialing 100 number for emergency would now catered by trained staff at state control room Bhopal. Police help would be provided by 1000 GPS equipped vehicles stationed across the state.
In emergency, people are generally made to contact local police station or police officers to get police services. But contacting appropriate police station or right police officer is always a challenge in the present police station centric system. Hence state government has approved setting up of a state level dial 100 based police control room cum command and coordination centre at Bhopal to empower, people to connect to police and get police assistance anytime, anywhere at very short "response time".
इस सेवा के माध्यम से, नागरिकों द्वारा, म.प्र. के क्षेत्राधिकार मेँ निम्नलिखित गुम / खोयी सम्पत्ति का पंजीकरण किया जा सकता है :- मोबाईल, बैंक ड्राफ्ट्स, बैंक चेक, क्रेडिट/डेबिट/एटीएम कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पंजीकरण प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, राज्य/केंद्रीय बोर्ड द्वारा जारी अंकसूची आदि। इस सेवा का उपयोग करने के पूर्व “म.प्र. पुलिस सिटिजन पोर्टल” में पंजीकरण कराया जाना आवश्यक है । सेवा का उपयोग करने के लिये “हां” पर क्लिक करेँ ।
इस सेवा के माध्यम से, नागरिकों द्वारा म.प्र. के क्षेत्राधिकार में उनके मकान मे निवासरत किरायेदार की जानकारी पुलिस थाने मे उपलब्ध कराने हेतु "किरायेदार/पीजी सूचना" के माध्यम से प्रेषित की जा सकती है। इस सेवा का उपयोग करने के पूर्व "म.प्र.पुलिस सिटिजन पोर्टल" मे पंजीकरण कराया जाना आवश्यक है । सेवा का उपयोग करने के लिये "हाँ" पर क्लिक करेँ ।
इस सेवा के माध्यम से, नागरिकों द्वारा म.प्र. के क्षेत्राधिकार में, उनके निवास से सम्बंधित थाने में, “चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र” हेतू आवेदन किया जा सकता है । “चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र” जारी होने की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की अध्यतन स्थिति की जानकारी आवेदक को मोबाईल पर एस.एम.एस से दी जावेगी । उपलब्ध जानकारी के आधार पर, आवेदक को “चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र” ऑनलाईन अथवा सम्बंधित थाने के माध्यम से उपलब्ध कराया जावेगा । इस सेवा का उपयोग करने के पूर्व “म.प्र.पुलिस सिटिजन पोर्टल” मे पंजीकरण कराया जाना आवश्यक है । सेवा का उपयोग करने के लिये “हाँ” पर क्लिक करेँ ।
चरित्र सत्यापन आवेदन सुनिश्चित करने से पहले के महत्पूर्ण निर्देश निम्नानुसार है-
आधार नंबर से रजिस्ट्रेशन करने हेतु:
1. आधार से रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवेदक का मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना आवश्यक है, यदि नहीं है तो आवेदक बिना आधार नंबर विकल्प का चयन कर रजिस्ट्रेशन कर सकता है।
2. बीपीएल कार्डधारी आवेदक अपने बीपीएल कार्ड की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करने हेतु सुरक्षित रखे (200 KB- 1024KB)
3. अन्य आवेदक (बीपीएल के अतिरिक्त) भरे हुए चालान की स्कैन्ड कॉपी अपलोड हेतु सुरक्षित रखे (200 KB- 1024KB)
4. चरित्र सत्यापन अनुरोध की अद्यतन स्थिति जानने हेतु “चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र हेतु अनुरोध “देखें” विकल्प का उपयोग करें । आवेदक अपना “सेवा अनुरोध आई.डी.”(सफलतापूर्वक पंजीकरण किये जाने उपरांत प्राप्त होगा), ”आवेदक का नाम”, “आवेदन की तिथि ” को भरकर चरित्र सत्यापन अनुरोध की अद्यतन स्थिति देख सकता है।
5. यदि आवेदक द्वारा आधार नंबर का उपयोग करते हुए आवेदन किया गया है तो वह बिंदु क्रमांक 4 में वर्णित निर्देश के अनुसार चरित्र सत्यापन की अद्यतन स्थिति देख सकता है एवंप्रिंट आउट प्राप्त कर सकता है । इस हेतु आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर पर ओ.टी.पी. प्राप्त होगा ।
बिना आधार के रजिस्ट्रेशन हेतु:
1 बिना आधार के रजिस्ट्रेशन मे आवेदक अपना स्कैन्ड फोटो अपलोड हेतु सुरक्षित करे (साइज़ 200 KB से कम )
2 बिना आधार के रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदक पासपोर्ट या अन्य 2 कोई भी पहचान पत्र की स्कैन्ड फाइल अपलोड हेतु सुरक्षित करे (200 KB- 1024KB)
3 बीपीएल कार्डधारी आवेदक अपने बीपीएल कार्ड की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करने हेतु सुरक्षित रखे (200 KB- 1024KB)
4 अन्य आवेदक (बीपीएल के अतिरिक्त) भरे हुए चालान की स्कैन्ड कॉपी अपलोड हेतु सुरक्षित रखे (200 KB- 1024KB)
5 आवेदक जिन्होंने बिना आधार से आवेदन किया था वे “चरित्र सत्यापन अनुरोध देखे“ से अद्यतन स्थिति देखकर वर्तमान थाना प्रभारी से संपर्क कर अपना पहचान पत्र प्रदर्शित करते हुए व्यक्तिगत तौर पर अपना चरित्र सत्यापन प्राप्त कर सकेंगे।
चरित्र सत्यापन हेतु शुल्क:
1. बीपीएल कार्डधारी आवेदक को ये प्रमाण पत्र निशुल्क दिया जावेगा| इस हेतु आवेदक को बीपीएल कार्ड की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी| इस दस्तावेज के परिक्षण उपरांत ही चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा| जाली बीपीएल कार्ड अपलोड करने पर क़ानूनी कार्यवाही की जावेगी |
2. अन्य आवेदक (बीपीएल के अतिरिक्त) हेतु शुल्क निम्नानुसार है –
• यदि प्रकरण एक ही थाना क्षेत्र का तो रूपये 100/- का शुल्क शासकीय कोषालाय के मेजर हैड -0055 में चालान के माध्यम से जमा करना होगा।
• यदि प्रकरण एक ही जिले के एक से अधिक थाने का है तो रूपये 200/-- का शुल्क शासकीय कोषालाय के मेजर हैड -0055 में चालान के माध्यम से जमा करना होगा।
• यदि प्रकरण एक से अधिक जिले का है तो रूपये 400/- का शुल्क शासकीय कोषालाय के मेजर हैड -0055 में चालान के माध्यम से जमा करना होगा।
कर्मचारी सत्यापन सेवा उपयोगकर्ता के लिए जल्द ही प्रारम्भ की जावेगी
इस सेवा के माध्यम से नागरिकों द्वारा म.प्र. के क्षेत्राधिकार में पिछले 24 घण्टे में पंजीबद्ध अपराधों की एफ.आई.आर.(प्रथम सूचना प्रतिवेदन) की जानकारी यहाँ से प्राप्त की जा सकती है। एफ.आई.आर. देखने के लिये नागरिक को पंजीकृत आईडी का प्रयोग करके या मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करके लॉगिन कर पायेंगे। तत्पश्चात् विभिन्न मापदण्डों के आधार पर एफ.आई.आर. की खोज की जा सकती है। आगे बढ़ने हेतु “हाँ” पर क्लिक करें।
इस सेवा के माध्यम से, नागरिकों द्वारा म.प्र. के क्षेत्राधिकार से सम्बंधित थाने अथवा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को किसी भी घटना के संबंध में आवेदन किया जा सकता है । आवेदन पत्र जांच रिपोर्ट के विभिन्न चरणों की अध्यतन स्थिति की जानकारी आवेदक को दी जावेगी । उपलब्ध जानकारी के आधार पर, आवेदक को आवेदन पत्र जांच रिपोर्ट ऑनलाईन अथवा सम्बंधित कार्यालय के माध्यम से उपलब्ध कराया जावेगा । इस सेवा का उपयोग करने के पूर्व “म.प्र.पुलिस सिटिजन पोर्टल” मे पंजीकरण कराया जाना आवश्यक है । सेवा का उपयोग करने के लिये “हाँ” पर क्लिक करेँ । उपयोगकर्ता पुलिस से संबंधित, शारीरिक घटना से संबंधित, महिलाओं/बच्चो पर घटित अपराध से संबंधित, संपत्ति से संबंधित घटना, सायबर अपराध से संबंधित एवं यातायात से संबंधित घटनाओं के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकता है ।
इस सेवा के माध्यम से नागरिकों द्वारा म.प्र. के क्षेत्राधिकार में उनके मकान घरेलू सहायता की जानकारी पुलिस थाने में उपलब्ध कराने हेतु "घरेलू / असंगठित व्यवसायिक सहायक" के माध्यम से प्रेषित की जा सकती है। इस सेवा का उपयोग करने के पूर्व "म.प्र.पुलिस सिटिजन पोर्टल" में पंजीकरण कराया जाना आवश्यक है। सेवा का उपयोग करने के लिये "हां" पर क्लिक करें।